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5 जनवरी 2022 को पीजीआईएमईआर के सैटेलाइट केंद्र का उद्घाटन करने फिरोजपुर आना था प्रधानमंत्री को
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प्यारेआना के पास प्रदर्शनकारी किसानों ने 20 मिनट तक घेरे रखा काफिले को, रैली रद्द करके लौट गए थे मोदी
शब्द चक्र न्यूज/फिरोजपुर
पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के काफिले को रोकने के 3 साल पुराने मामले में बड़ा अपडेट आया है। अदालत की तरफ से इस मामले में प्रदर्शनकारी किसानों पर इरादा-ए-कत्ल की धाराएं भी लगा दी गई हैं। इसके बाद फिरोजपुर की स्थानीय अदालत ने आरोपियों के अरैस्ट वारंट जारी कर दिए हैं।
वाकया 5 जनवरी 2022 का है। बता देना लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीजीआईएमईआर के सैटेलाइट केंद्र का उद्घाटन करने फिरोजपुर आना था। पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जिले के गांव प्यारेआना के पास केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि संवर्धन पर लाए गए तीन नए कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री के काफिले को रोक लिया और लगभग 20 मिनट तक रोके रखा। बड़ी बात यह है कि जिस जगह यह घटना घटी, वह पाकिस्तान की शूटिंग रेंज में आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की जान को खतरा पैदा हो गया था। गनीमत रही कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने मोर्चा संभाला और प्रधानमंत्री काफिले को सुरक्षित निकाला। हालांकि उनकी फिरोजपुर रैली रद्द भी कर दी गई थी।
इस मामले में अभी तक की जानकारी के मुताबिक हैरत की बात है कि यह सब उस वक्त घटित हुआ, जब पंजाब पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के टच में थी और रास्ते को खाली कराना पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी थी, लेकिन बावजूद इसके प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री के काफिले को घेर लिया। घटना के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोताही बरतने के आरोप में फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी रमन हंस को सस्पैंड कर दिया गया था और प्रदर्शनकारी कथित किसानों के खिलाफ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध (Modi Security Breach) लगाने के आरोप में भी आपराधिक केस दर्ज किया गया था।
तत्कालीन CM चन्नी ने की थी विवादित टिप्पणी तो PM ने ऐसे दिया था जवाब
दूसरी ओर, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़े ही विवादास्पद ढंग से टिप्पणी की थी कि कौन सी बड़ी बात हो गई…? प्रदर्शनकारी किसानों ने कौन सा पत्थर फेंका है, प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर। उधर, फिरोजपुर रैली रद्द करने के बाद वापस लौटते प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘अपने मुख्यमंत्री को कह देना कि मैं पंजाब से जिंदा वापस जा रहा हूं’।
धारा-307 लगने का खुलासा कब हुआ?
हालिया अपडेट की बात करें तो इस मामले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से छेड़छाड़ करने के आरोप में नामजद सभी 25 लोगों (प्रदर्शन्कारी किसान) के खिलाफ अदालत ने इरादा-ए-कत्ल के आरोप में धारा 307 भी लगा दी है। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब एक आरोपी अग्रिम जमानत के लिए अदालत में पेश हुआ तो उसे जमानत नहीं मिली और उसे अपने ऊपर धारा 307 भी लग चुके होने की जानकारी मिली। बहरहाल, मामला कोर्ट में विचाराधीन है।