आचार संहिता लगते ही गवर्नमैंट और पब्लिक प्रॉपर्टीज से हटने लगे राजनैतिक पार्टियों के होर्डिंग्स
राजेन्द्र ठाकुर/चम्बा
लोकसभा चुनाव का शैड्यूल घोषित होने के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लग गई है। इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। तमाम गवर्नमैंट, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज से राजनैतिक प्रचार हो हटाए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका असर हिमाचल प्रदेश और खास तौर पर चम्बा जिले में भी देखने को मिला। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद चम्बा जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने प्रैस वार्ता के जरिये इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने निर्देश दिए कि आचार आचार संहिता के पालनस्वरूप सभी सरकारी परिसरों से 24 घंटे में, सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे में तो निजी संपत्ति से हर प्रकार की राजनैतिक प्रचार सामग्री हटा दी जाए। इसी के साथ किसी भी संपत्ति के स्वामी की अनुमति के बिना कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार बैनर लगाने, स्लोगन लिखने, पैम्फलेट चिपकाने आदि के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा आचार संहिता के दौरान 50 हजार या इससे अधिक कैश साथ लेकर चलने वाले को जरूरी दस्तावेज रखना अनिवार्य है, वहीं हथियार के साथ चलना मना रहेगा।
मतदाताओं और मतदान केंद्रों संबंधी जानकारी
प्रैस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने बताया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कांगड़ा और मंडी के तहत आते चम्बा जिले में 5 जनवरी 2024 के आधार पर कुल 401168 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 203401 पुरुष और 197765 महिला मतदाता हैं तो 2 थर्ड जैडर मतदाता हैं। पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 9398 है, जबकि 3388 सेवा मतदाता हैं। जिले में 3796 पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं और 7808 मतदाता 85 साल से ज्यादा की उम्र के हैं। इन सभी के लिए जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 593 और शहरी क्षेत्रों में 28 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 611 मतदान केंद्र सामान्य और 20 क्रिटिकल श्रेणी के हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए 16 सैक्टर मजिस्ट्रेट और 63 सैक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं। इसी तरह 631 बूथ लेवल अधिकारी और 57 बूथ लैवल सुपरवाइजर भी तैनात किए गए हैं। कुल 2604 पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी निष्पक्ष मतदान कराने के लिए जिम्मेदार रहेंगे।
1950 पर दें प्रलोभन और धमकी की शिकायत
जिले के हर नागरिक से आदर्श आचार संहित का पालन करने के लिए अपील करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन संबंधी प्रिंटेड सामग्री में प्रिंटर का नाम-पता और प्रतिलिपियों की संख्या लिखना जरूरी होगा, जिसे सुनिश्चित बनाने की जिम्मेदारी संबंधित राजनैतिक दल या उम्मीदवार की भी होगी। मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने या डराने-धमकाने की स्थिति में टोल फ्री नंबर 1950 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। उधर, इस प्रैस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राहुल चौहान, सहायक आयुक्त पीपी सिंह, तहसीलदार निर्वाचन अनूप डोगरा और नायब तहसीलदार संजय शांडिल्य भी मौजूद रहे।