झज्जर. हरियाणा के झज्जर में 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। वारदात के 11 महीने बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को दोषी विनोद उर्फ मुन्ना को सजा का फैसला सुनाया है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत उम्रकैद और 1 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
वारदात 21 दिसंबर 2020 को झज्जर के छावनी एरिया में हुई थी। यहां एक राजमिस्त्री अपने परिवार के साथ रहता था। उनके पास ही 26 साल का विनोद कुमार उर्फ मुन्ना भी रहता था। उस रात करीब 1 बजे विनोद ने राजमिस्त्री के घर का दरवाजा खटखटाया। जब राजमिस्त्री ने दरवाजा खोलकर देखा तो विनोद के सिर से खून निकल रहा था। विनोद ने देखभाल के लिए राजमिस्त्री को साथ चलने के लिए कहा और उसे बहाने से अपने कमरे पर ले जाकर वहां बंद कर दिया। वापस राजमिस्त्री के घर आकर राजमिस्त्री की पत्नी से छेड़छाड़ की और फिर उसकी 5 वर्षीय बेटी को उठाकर भाग गया। बच्ची को लेकर अपने कमरे पहुंचा और राजमिस्त्री को बाहर निकालकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।
विनोद ने कमरे में बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी। राजमिस्त्री ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिसवालों ने विनोद के कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर आरोपी बच्ची की लाश के पास बैठा था। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमॉर्टम के दौरान बच्ची के साथ मर्डर से पहले रेप की पुष्टि हुई। तभी से यह मामला झज्जर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराज की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोषी विनोद उर्फ मुन्ना के खिलाफ पहले भी हरियाणा और राजस्थान में लूट और हत्या जैसे 8 केस दर्ज हैं।