चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मंगलवार को एक बड़ा फैसला आया है। मामला सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह के कत्ल का है। इस हत्याकांड में 22 साल बाद डेरे के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश गुरमीत राम रहीम की तरफ से अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ की गई अपील की अनुमति देने के बाद जारी किया है।
बता दें कि 25 अगस्त 2017 को डेरे की दो पूर्व साध्वियों के साथ यौन दुष्कृत्य के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके बाद रोहतक की जिला जेल में भेज दिए गए डेरा चीफ को 20 साल की कैद का हुक्म सुनाया गया था। इसके बाद 2019 में सीबीआई की कोर्ट ने ही एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद तो 18 अक्टूबर 2021 को डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह के मर्डर केस में भी रहीम और चार अन्य को उम्रकैद की सजा हुई थी।
डेरा प्रमुख ने अपनी सभी सजाओं को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम और दूसरे 4 आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि अदालत ने अभी तक बलात्कार मामले और पत्रकार हत्या मामले में उनकी अपील पर फैसला नहीं सुनाया है। अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह इस मामले में अन्य आरोपी थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।