फिरोजपुर में महिला की हत्या के मामले में पुलिस अफसरों के Arrest Warrent जारी; एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सैशन कोर्ट से आया ये आदेश
फिरोजपुर. पंजाब के फिरोजपुर में हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए बीते दिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज की अदालत ने दो पुलिस अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इनमें एक फिरोजपुर छावनी थाने के प्रभारी सब इंस्पैक्टर कृपाल सिंह शामिल हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी, तब तक कोर्ट ने इन पुलिस अफसरों को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया है।
दरअसल, फिरोजपुर अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज हरदीप सिंह की अदालत में बसंत लाल बनाम सरकार लंबित है। मामला एक महिला की हत्या का है। इस मामले में बसंत लाल और सुनीता नामक एक महिला नामजद हैं और इस वक्त दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में समय पर न्याय देने के उद्देश्य से न्यायाधीश हरदीप सिंह ने सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह और कर्मचारी ओम प्रकाश सिंह को गवाही के लिए बुलाया था, लेकिन ये दोनों ही अधिकारी अदालत में हाजिर नहीं हुए। अधिकारियों के न्यायालय के प्रति लापरवाह रवैये को देखते हुए अदालत ने 11 जुलाई को इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करके फिरोजपुर थाना छावनी की पुलिस को इन्हें पेश करने का हुक्म सुनाया है।
सरकारी वकील के जरिये यह अरैस्ट वारंट तामील के लिए वरिष्ठ सिपाही (Senior Constable) हंसराज को सौंपे गए। हंसराज ने निर्धारित तारीख रिपोर्ट दी कि सब इंस्पैक्टर कृपाल सिंह बाढ़ राहत संबंधी ड्यूटी पर गए हुए हैं और ओम प्रकाश भी ईपी ड्यूटी पर हैं, जिसके कारण ये दोनों कोर्ट में पेश नहीं हो सके। इस रिपोर्ट को देखते हुए न्यायाधीश हरदीप सिंह ने अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।