Krishna Janmabhoomi Case: नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए अदालत आयुक्तों की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
दरअसल, मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसमें संकेत दिए गए हैं कि यह कभी एक मंदिर था। इस मामले में 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद स्थित उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत की निगरानी में शाही ईदगाह के सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय को मुकदमे में किसी भी अन्य विविध आवेदन पर निर्णय लेने से पहले वादी की अस्वीकृति के लिए उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था। समिति ने इस आधार पर याचिका खारिज करने की मांग की थी कि मुकदमा पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 द्वारा प्रतिबंधित है, जो धार्मिक स्थानों के चरित्र में बदलाव पर रोक लगाता है।
मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जिस तरह से आयोग का आवेदन दायर किया गया था, उस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, ‘आवेदन के बारे में हमें आपत्ति है। प्रार्थना बहुत अस्पष्ट है। आप इस तरह सर्वव्यापी अनुप्रयोग नहीं बना सकते। आपको बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि आप स्थानीय आयुक्त से क्या करवाना चाहते हैं’। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही जारी रह सकती है लेकिन इस बीच आयोग का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।