- 13 जनवरी 2018 को फिरोजपुर के थाना कुलगढ़ी में उस वक्त मक्खू थाने के एएसआई सतपाल सिंह की शिकायत पर हुआ था केस दर्ज
फिरोजपुर. फिरोजपुर की अदालत ने फिरोजपुर के पूर्व अकाली विधायक जोगिंदर सिंह जिंदू, उनके दोनों बेटों सुरिंदर सिंह उर्फ बब्बू, रोहित गिल, एमसी सुनील कुमार शीला, पीए बलजिंदर सिंह और राजेश कुमार को बरी कर दिया है। इन सभी पर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों पर हमला करके उनकी वर्दी फाड़ने का आरोप था।
फिरोजपुर के थाना कुलगढ़ी में 13 जनवरी 2018 को दर्ज मामले के अनुसार एएसआई सतपाल सिंह (उस वक्त मक्खू थाने में पोस्टिड थे) ने शिकायत दी थी कि आईपीसी की धारा 379 और 411 के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी फिरोजपुर छावनी बोर्ड के सदस्य सुनील कुमार को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने एसआई रमन कुमार ने मल्लांवाला थाने की पुलिस पार्टी के साथ फिरोजपुर में छापा मारा था। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जब वापस लौटने लगे तो जोगिंदर सिंह जिंदू, उनके दोनों बेटों सुरिंदर सिंह उर्फ बब्बू, रोहित गिल, एमसी सुनील कुमार शीला, पीए बलजिंदर सिंह और राजेश कुमार और 15 अज्ञात लोगों ने सुनील को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस दौरान इन लोगों ने हैड कॉन्स्टेबल गुरबख्श सिंह की वर्दी फाड़ दी। मारपीट घायल कर दिया और पूरी टीम को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आखिर धक्का-मुक्की करते हुए आरोपी अपने साथी सुनील को छुड़वाकर भाग गए।
इस मामले में चालान पेश होने के बाद फिरोजपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अशोक चौहान की अदालत ने बचाव पक्ष के सीनियर वकील जसबीर सिंह कालड़ा दलीलें सुनने के बाद पूर्व अकाली विधायक जोगिंदर सिंह जिंदू, उनके दोनों बेटों सुरिंदर सिंह उर्फ बब्बू, रोहित गिल, एमसी सुनील कुमार शीला, पीए बलजिंदर सिंह और राजेश कुमार को बरी कर दिया। इस मौके पर जोगिंदर सिंह जिंदू ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर हमेशा से ही भरोसा था। आज अदालत से उन्हें इंसाफ मिलने के साथ सच्चाई की जीत हुई है।