सरपंच और पंचायत सचिव का फर्जीवाड़ा; घर किसी का और रजिस्ट्री किसी के नाम करा दी, अब धमकाने भी लगा
हिसार : हरियाणा के हिसार जिले में एक सरपंच और पंचायत सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। इनके खिलाफ पुलिस को दी शिकायत में गांव के एक बाशिंदे ने बताया है कि सरपंच और पंचायत सचिव ने गांव की रिहायशी संपत्तियों की वैरिफिकेशन के नाम पर उसके मकान की फर्जी रजिस्ट्री गांव के दो लोगों के नाम करवा दी। पुलिस ने इस संबंध में सरपंच और पंचायत सचिव समेत कुल 6 लोगों को नामजद करते हुए 10 के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक शिकायत जिले के गांव खरड़ के रहने वाले दिलबाग पुत्र श्री बलवान सिंह दी है। उसने बताया कि गांव में लाल डोरे की हदबंदी में वह 516.292 वर्ग मीटर के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहा है। पुरानी सर्वे लिस्ट में इस जायदाद के मालिकाना हक उसके और उसके पिता के नाम हैं, लेकिन बाद में सरपंच रमेश कुमार, उस वक्त के गांव के पंचायत सचिव (अब गांव डाबड़ा में सेवारत है) सुंदर सिंह, गांव के अनुराग पुत्र सतबीर सिंह, सुमेर सिंह पुत्र मनफूल सिंह, बलराज सिंह पुत्र हवा सिंह, पंच सुमित कुमार और अन्य ने मिलकर धोखाधड़ी का खेल रच डाला।
ये हैं आरोप
शिकायतकर्ता दिलबाग का आरोप है कि इन लोगों ने आपस में मिलकर एक झूठी सर्वे लिस्ट तैयार करवा ली। इसमें उसके (दिलबाग) साथ अनुराग और बलराज को बतौर मकान मालिक दिखा दिया। इतना ही नहीं, 14 सितंबर 2023 को हिसार तहसील में वसीका नम्बर 5289 के तहत पूरे मकान की रजिस्ट्री भी करवा ली। पता चलने पर जब इस मसले को लेकर बात की गई तो सरपंच रमेश कुमार ने ताव दिखाते हुए कहा, ‘मैं गांव का सरंपच हूं, जो चाहू कर सकता हूं। मैं हर रजिस्ट्री पर दूसरे पक्ष से एक लाख रुपए लेता हूं और अगर अब यह रजिस्ट्री ठीक करवाकर पूरी तरह से अपने नाम करवानी है तो बदले में तीन लाख देने होंगे’। पैसे नहीं देने के जवाब पर आरोपी ने ऊपर तक की पहुंच होने की बात कहते हुए कुछ भी नहीं बिगड़ने की धमकी दी।
उधर, इस शिकायत के आधार पर हिसार आर्थिक अपराध जांच शाखा ने सरपंच रमेश कुमार, पुराने पंचायत सचिव सुंदर सिंह, अनुराग, सुमेर सिंह, बलराज सिंह, पंच सुमित कुमार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120B IPC के तहत अपराध दर्ज करके इसकी जांच सब इंस्पैक्टर अमर सिंह को सौंपी है।